ब्यूरो रिपोर्टः मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दी है, बता दे कि अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उन्हें जमानत दी है, कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर 14 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. दरअसल इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी।
Abbas Ansari को बड़ी राहत, मिली जमानत
दरअसल इसके बाद अंसारी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में अंसारी पर 4 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था. अब्बास अंसारी फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और इसके अलावा चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात मामले में कोर्ट ने जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।
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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत देने से इंकार किया. बता दे कि गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है, इस मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) फिलहाल जेल में रहेगा, सूभासपा विधायक के वकील कपिल सिब्बल ने गैंगस्टर मामले में अंतरित जमानत की मांग की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है।