ब्यूरो रिपोर्टः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश विशेष रूप से उन वाहनों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन 10 साल पूरा कर चुका है और जिन्हें अब तक रजिस्ट्रेशन रीन्यू करने की अनुमति नहीं थी। यह निर्णय पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
Supreme Court ने बढ़ाई वाहनों की अवधी

दरअसल बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी दिल्ली में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। और डीजल वाहनों का पंजीकरण भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। दिल्ली में डीजल के वाहनों को 10 वर्ष से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई डीजल वाहन खरीददता है तो वह दिल्ली की सड़कों पर इसे सिर्फ 10 वर्ष तक ही चला सकता है। हालांकि दरअसल इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) यानी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां सुप्रीम अदालत ने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है। लेकिन बढ़ोतरी एसपीजी के खास वाहनों के लिए है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने कहा कि ये व्हीकल खास सुरक्षा समूह की तकनीकी और साजो-सामान का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में एसपीजी के इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट की बेंच ने एसपीजी के 3 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की अवधि को पूरे पांच वर्ष बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एनजीटी की ओर से 22 मार्च 2023 को एसपीजी के इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन टाइमिंग बढ़ाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद एसपीजी ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसपीजी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन वाहनों की अवधि बढ़ा दी है.

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का यह आदेश डीजल वाहनों के मालिकों के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को 5 साल और बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो कि कई मालिकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। यह कदम प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इस फैसले से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संचालन को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।