
UP Gram Vikas Adhikari ke liye Triple‑C Course jaruri
यूपी ग्राम विकास अधिकारी ट्रिपल‑सी कोर्स अनिवार्य – नई नियमावली लागू
लखनऊ: (UP Government Jobs )उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नई नियमावली के तहत अब इंटरमीडिएट के साथ-साथ ‘ट्रिपल-सी’ (CCC) कंप्यूटर कोर्स पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम ग्राम्य विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग दोनों में लागू होगा।
क्या है नई व्यवस्था?
नवीनतम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए अब केवल इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना पर्याप्त नहीं होगा। अभ्यर्थी को नीलेट (NIELIT) द्वारा मान्यता प्राप्त ‘ट्रिपल-सी’ कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
यह बदलाव ग्राम्य विकास विभाग की 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त करते हुए किया गया है। नई सेवा नियमावली 2025 को लागू कर दिया गया है।
क्यों जरूरी हुआ कंप्यूटर कोर्स?
सरकार का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी की भूमिका में अब कंप्यूटर संचालन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो गया है। डिजिटल भारत और ई-गवर्नेंस की दिशा में कार्य करते हुए ग्राम पंचायतों में अधिकतर योजनाएं व रिपोर्टिंग कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि VDO को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान हो, कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित करेगा।
समाज कल्याण विभाग में भी लागू होगा नियम
सिर्फ ग्राम्य विकास विभाग ही नहीं, बल्कि समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अब ट्रिपल-सी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार डिजिटल कौशल को प्राथमिकता दे रही है और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के प्रयास कर रही है।
8297 पदों में से 2578 पद रिक्त
नई नियमावली के तहत वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2578 पद रिक्त हैं। नई सेवा नियमावली के लागू होने से इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
सेवा की प्रकृति और तबादले की व्यवस्था
नवीन नियमावली के अनुसार, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा अब राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा के अंतर्गत मानी जाएगी। इसका अर्थ है कि एक जिले से दूसरे जिले में VDO का स्थानांतरण (ट्रांसफर) संभव होगा। इससे प्रशासनिक लचीलापन और विभागीय कामकाज में गति आने की संभावना है।
अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
इस कैबिनेट बैठक में केवल ग्राम विकास अधिकारी नियमावली ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। उनमें से प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
1. यूपी सिडको में भर्ती व्यवस्था में बदलाव
उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (UP SIDCO) में अब समूह ‘ख’ श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से कराई जाएगी।
2. पुलिस विभाग के लिए नए वाहन
गृह विभाग (पुलिस) के स्क्रैप/निष्प्रयोज्य वाहनों को हटाकर उनकी जगह 345 नए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
3. भाषा संस्थान में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ी
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
4. चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग को स्वीकृति
मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों में स्थित चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग के पुनर्निर्माण को पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह मार्ग गंगनहर की दायीं पटरी पर बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई 111.490 किलोमीटर होगी।
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में किया गया यह बड़ा बदलाव न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देगा बल्कि युवा अभ्यर्थियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित करेगा। ट्रिपल-सी कोर्स की अनिवार्यता यह दर्शाती है कि अब सरकार न केवल शैक्षिक योग्यता बल्कि तकनीकी दक्षता को भी समान महत्व दे रही है।
इस नई नियमावली से जहां भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और आधुनिकता आएगी, वहीं प्रदेश में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
1 thought on “UP Government Jobs: ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब अनिवार्य ट्रिपल‑सी कोर्स”